UPI से 50 हजार भेजने पर कितना कटेगा टैक्स? जानिए नया इनकम टैक्स रूल

आजकल भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। खासकर UPI (Unified Payments Interface) ने पैसे भेजने और लेने को बेहद आसान कर दिया है। हर कोई कुछ ही सेकेंड में मोबाइल से लाखों रुपये तक ट्रांसफर कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा रकम ट्रांसफर करने पर इनकम टैक्स विभाग आप पर नजर रख सकता है?

बहुत लोग सोचते हैं कि UPI से पैसा भेजने या लेने पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन सच यह है कि कुछ नियमों के उल्लंघन पर नोटिस आ सकता है। आइए जानते हैं UPI से 50 हजार रुपये भेजने पर कितना टैक्स कटता है, क्या नए नियम हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

UPI पेमेंट क्या टैक्सेबल होता है?

सबसे पहले यह समझ लीजिए कि UPI से ट्रांजेक्शन करने पर कोई अलग से टैक्स नहीं लगता। UPI एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है — जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM App — इसके जरिए आप बैंक से पैसे भेजते हैं या रिसीव करते हैं।

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 सीधे शब्दों में — UPI पर ट्रांजेक्शन चार्ज अभी नहीं है (हालांकि कुछ PPI Wallets पर चार्ज लग सकता है)।
 लेकिन ट्रांजेक्शन की रकम और इसकी प्रकृति के हिसाब से इनकम टैक्स लागू हो सकता है।

50 हजार या इससे ज्यादा ट्रांसफर करने पर क्या होगा?

मान लीजिए आपने एक बार में या कुछ किस्तों में 50,000 रुपये किसी को भेजे या किसी ने आपको भेजे। अगर यह रकम आपके टैक्सेबल इनकम में आती है तो इस पर टैक्स देना होगा। उदाहरण से समझिए —

  • अगर आपने किसी को 50,000 रुपये गिफ्ट किए और वह आपके नजदीकी रिश्तेदार नहीं है, तो रिसीवर को यह गिफ्ट इनकम में जोड़ना होगा।

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  • सेक्शन 56(2) के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी से साल में कुल 50,000 रुपये से ज्यादा गिफ्ट लेता है और देने वाला Blood Relation नहीं है, तो यह पूरी रकम टैक्सेबल होगी।

  • शादी के समय, वसीयत या कुछ विशेष मामलों को छोड़कर, ऐसा गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में आता है।

किन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा?

 आप परिवार में पिता, माता, भाई-बहन, पति-पत्नी, बच्चों या नजदीकी रिश्तेदार को UPI से कोई भी रकम ट्रांसफर करते हैं — इस पर टैक्स नहीं लगता।
 अगर आपने किसी को लोन दिया है और उसका प्रूफ है, तो भी टैक्स नहीं लगता — लेकिन लोन वापस आने पर बैंक अकाउंट में उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए।
 बिजनेस या नौकरी से जुड़ा पेमेंट — सैलरी, बिजनेस ट्रांजेक्शन आदि पहले से टैक्सेबल इनकम में आते हैं, इनके लिए अलग से टैक्स नहीं।

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बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे रखते हैं नजर?

इनकम टैक्स विभाग आपके बैंक अकाउंट पर नजर रखता है। अगर आप बड़ी रकम बार-बार खाते में जमा या ट्रांसफर करते हैं तो बैंक SFT (Specified Financial Transactions) के तहत यह जानकारी टैक्स विभाग को भेज देता है।

 Cash Deposit, Fixed Deposit या Property Purchase की तरह ही UPI से बड़े पेमेंट पर भी विभाग नजर रख सकता है।
 सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा या ट्रांसफर होने पर भी बैंक को जानकारी देनी होती है।

क्या 50 हजार ट्रांसफर पर तुरंत TDS कटता है?

नहीं, सिर्फ पैसे भेजने पर TDS नहीं कटता। TDS तभी कटता है जब आप कोई पेमेंट ऐसा करते हैं जिस पर TDS लागू होता हो — जैसे मकान किराया (50,000 रुपये से ज्यादा), प्रोफेशनल फीस या कुछ ठेकेदारी भुगतान।

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UPI से जुड़े इनकम टैक्स के नियम

गिफ्ट पर टैक्स: 50 हजार रुपये से ज्यादा गिफ्ट मिला तो रिसीवर को टैक्स देना होगा।
बिजनेस ट्रांजेक्शन: UPI से बिजनेस पेमेंट हो तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी है।
नकद जमा या निकासी: Cash Transaction की लिमिट अलग है — सालाना 20 लाख से ज्यादा कैश जमा/निकासी पर पैन/आधार जरूरी है।
ब्याज या इनकम: अगर UPI से भेजा पैसा ब्याज कमाता है तो वह ब्याज भी टैक्सेबल होगा।

टैक्स नोटिस से बचने के लिए जरूरी बातें

 बड़ा पेमेंट हमेशा बैंक खाते से करें — नकद से बचें।
 पेमेंट की वजह का सबूत रखें — जैसे एग्रीमेंट, बिल, रसीद।
 गिफ्ट है तो गिफ्ट डीड बना लें।
 अगर कोई बड़ा पेमेंट आया है तो ITR में जरूर दिखाएं।
 गलत जानकारी या छुपाने पर पेनाल्टी और ब्याज लग सकता है।

क्या UPI पेमेंट पर चार्ज भी लग सकता है?

कुछ PPI Wallets जैसे वॉलेट से बैंक ट्रांसफर पर मामूली चार्ज लगता है। लेकिन सीधा बैंक से बैंक UPI ट्रांसफर फिलहाल फ्री है। RBI ने अभी तक सीधे बैंक UPI पर कोई चार्ज लागू नहीं किया है।

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निष्कर्ष

UPI से 50 हजार रुपये भेजने पर कितना टैक्स कटेगा? — सीधा जवाब है: खुद UPI पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन ट्रांजेक्शन की रकम अगर गिफ्ट या टैक्सेबल इनकम मानी जाती है तो ITR में दिखाना जरूरी है। नियमों का पालन न करने पर इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है और पेनाल्टी लग सकती है।

डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित और आसान बनाकर ही आपको फायदे में रहना है — नियम जानिए, पेमेंट का सही रिकॉर्ड रखें और टैक्स की टेंशन फ्री रहें!

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