देश में जब भी हाईवे या एक्सप्रेसवे से यात्रा की जाती है, तो यात्रियों को टोल टैक्स देना अनिवार्य होता है। यह शुल्क सड़क निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए वसूला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष व्यक्तियों और वाहनों को इस टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिली हुई है? जी हां, भारत सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कुछ श्रेणियों के लिए पूरे देश में टोल टैक्स से छूट प्रदान की है।
यह सुविधा सिर्फ आम रास्तों तक सीमित नहीं, बल्कि नेशनल हाईवे और बड़े एक्सप्रेसवे पर भी लागू होती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि किन-किन लोगों और वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होता, इसका आधार क्या है और इससे जुड़ी जरूरी कानूनी जानकारी क्या है।
टोल टैक्स से छूट क्यों दी जाती है?
टोल टैक्स से छूट देना कोई सहानुभूति नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित नियम है। सरकार कुछ खास लोगों, सेवाओं और संस्थानों को उनके योगदान, संवैधानिक भूमिका या जनसेवा कार्यों के चलते टोल टैक्स से मुक्त रखती है। इससे:
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आवश्यक सेवाएं बिना देरी के पहुंच पाती हैं
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उच्च पदस्थ व्यक्तियों की आवाजाही आसान होती है
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आपातकालीन स्थिति में गति बनी रहती है
टोल टैक्स से पूरी तरह छूट पाने वाले लोग और वाहन
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह) नियम, 2008 की अनुसूची VI के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों और वाहनों को पूरे देश में किसी भी टोल प्लाजा पर शुल्क नहीं देना होता। ये छूट सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर समान रूप से लागू होती हैं।
टोल फ्री लोगों और वाहनों की सूची:
क्रमांक | श्रेणी | विवरण |
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1 | राष्ट्रपति | भारत के राष्ट्रपति की आधिकारिक सवारी |
2 | उपराष्ट्रपति | भारत के उपराष्ट्रपति के वाहन |
3 | प्रधानमंत्री | प्रधानमंत्री के वाहन |
4 | राज्यपाल | किसी भी राज्य के राज्यपाल |
5 | मुख्यमंत्री | किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री |
6 | मुख्य न्यायाधीश | भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट जज |
7 | केंद्रीय मंत्री | मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री |
8 | लोकसभा अध्यक्ष | संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष |
9 | रक्षा सेवाएं | सेना, नेवी, वायुसेना के वाहन ड्यूटी पर |
10 | एम्बुलेंस | सभी रजिस्टर्ड एम्बुलेंस |
11 | दमकल वाहन | अग्निशमन सेवाओं के सभी वाहन |
12 | पुलिस वाहन | सरकारी ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाहन |
13 | शव वाहन | सभी रजिस्टर्ड डेड बॉडी व्हीकल्स |
14 | न्यायपालिका | उच्च न्यायालयों के जज (ड्यूटी पर) |
15 | चुनाव आयोग | चुनाव आयोग और उसके पर्यवेक्षकों के वाहन |
16 | सांसद/विधायक | उनके निजी वाहन (ID दिखाने पर) |
17 | डाक सेवाएं | भारत सरकार की आधिकारिक डाक वितरण वाहन |
क्या सामान्य व्यक्ति को भी छूट मिल सकती है?
सामान्य नागरिक को भी कुछ विशेष परिस्थितियों में टोल टैक्स से राहत मिल सकती है। उदाहरण के लिए:
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स्थानीय निवासी: टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे में रहने वाले लोगों को छूट मिलती है। इसके लिए Fastag रजिस्ट्रेशन करते समय स्थानीय पते का प्रमाण देना होता है।
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स्कूल बसें: कई राज्य सरकारें पंजीकृत स्कूल बसों को आंशिक या पूर्ण छूट देती हैं।
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दिव्यांग वाहन: शारीरिक रूप से असमर्थ नागरिक के नाम रजिस्टर्ड वाहन को कुछ जगहों पर छूट दी जाती है (स्थानीय नियम लागू)।
टोल टैक्स छूट पाने के लिए जरूरी दस्तावेज
छूट का लाभ उठाने के लिए उचित पहचान और पंजीकरण आवश्यक होता है। नीचे कुछ जरूरी दस्तावेज दिए गए हैं:
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सरकारी पहचान पत्र (ID Card)
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वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC)
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ड्यूटी ऑर्डर या परमिशन लेटर (यदि लागू हो)
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FASTag रजिस्ट्रेशन के समय छूट की पुष्टि
नोट: FASTag आज के समय में अनिवार्य है, इसलिए टोल फ्री छूट भी तभी लागू होती है जब वाहन FASTag से रजिस्टर्ड हो।
गलत छूट लेने पर क्या होता है?
कुछ लोग झूठी पहचान दिखाकर टोल टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, जो कानूनी अपराध है। यदि कोई व्यक्ति या वाहन बिना पात्रता के छूट लेता है, तो:
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दोगुना टोल शुल्क वसूला जा सकता है
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चालान या जुर्माना लगाया जा सकता है
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वाहन मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है
इसलिए अगर आप इस सूची में नहीं आते हैं, तो टोल टैक्स देना जरूरी है।
टोल टैक्स से जुड़े नए बदलाव
सरकार समय-समय पर टोल नियमों में बदलाव करती रहती है। आने वाले समय में सरकार “सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग” प्रणाली लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें यात्रा की दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाएगा, न कि टोल प्लाजा की संख्या पर।
इसके अलावा, FASTag को अनिवार्य रूप से हर वाहन पर लगाया गया है, जिससे टोल प्लाजा पर लाइनें कम हों और प्रक्रिया पारदर्शी बने।
निष्कर्ष
भारत में टोल टैक्स के नियम स्पष्ट हैं और सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों और वाहनों को इससे मुक्त रखा है। यह छूट उनके विशेष दायित्व, संवैधानिक पद या जनसेवा को ध्यान में रखकर दी गई है। यदि आप या आपका वाहन इन श्रेणियों में आता है, तो आप पूरे देश में कहीं भी टोल टैक्स से मुक्त रह सकते हैं।
हालांकि, बिना पात्रता के छूट लेने की कोशिश न करें, क्योंकि यह कानून का उल्लंघन है और दंडनीय है। हमेशा FASTag का प्रयोग करें और यदि आप पात्र हैं, तो संबंधित दस्तावेज अवश्य रखें।