सरकार का बड़ा फैसला कुछ हालातों में Toll Tax माफ- Toll tax exemption rules

भारत सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए टोल टैक्स (Toll Tax) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में अब लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह निर्णय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर लागू किया गया है।

टोल टैक्स का भुगतान आज की स्थिति में हर वाहन चालक के लिए एक आम बात बन चुकी है, लेकिन अब कुछ खास श्रेणियों में छूट मिलने से जनता को आर्थिक और समय दोनों में राहत मिलेगी।

टोल टैक्स क्या होता है?

टोल टैक्स एक प्रकार का शुल्क है जो किसी विशेष सड़क, पुल, या हाइवे का उपयोग करने पर सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह टैक्स आमतौर पर उन राजमार्गों या संरचनाओं पर लागू होता है जिन्हें विशेष रखरखाव, निर्माण या सुविधा के लिए निजी कंपनियों द्वारा विकसित किया गया है।

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टोल टैक्स माफ करने का कारण

सरकार ने जिन हालातों में टोल टैक्स माफ करने की घोषणा की है, उसका उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना, आवश्यक सेवाओं को सुचारु रखना और आपातकालीन परिस्थितियों में बाधा को कम करना है। इसके पीछे दो मुख्य उद्देश्य हैं:

  1. आवश्यक सेवाओं और कर्मियों को प्राथमिकता देना

  2. आपातकालीन स्थितियों में सुगम और तेज यात्रा सुनिश्चित करना

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किन हालातों में माफ होगा टोल टैक्स?

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में टोल टैक्स से छूट दी जाएगी:

1. एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन

  • सभी आपातकालीन सेवाओं के वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को टोल टैक्स से पूर्ण छूट होगी।

2. शव वाहन (Dead Body Carrier)

3. भारत सरकार या राज्य सरकार के चिन्हित अधिकारी

  • कुछ सरकारी कर्मियों और अधिकारियों को, विशेष ID कार्ड दिखाने पर, टोल टैक्स से छूट मिलती है।

  • उदाहरण: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, सांसद, न्यायधीश आदि।

4. डिफेंस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के वाहन

5. प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन स्थिति

  • भूकंप, बाढ़, तूफान या महामारी जैसी स्थिति में राहत सामग्री या सहायता ले जाने वाले वाहनों को छूट दी जाती है।

इन वाहनों को भी मिलती है छूट (विशेष स्थिति में)

वाहन/व्यक्ति टोल टैक्स छूट स्थिति
शव वाहन हमेशा छूट
सरकारी एम्बुलेंस हमेशा छूट
राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति वाहन हमेशा छूट
सांसद / विधायक (ID पर) निर्धारित छूट
सेना के वाहन हमेशा छूट
फायर ब्रिगेड हमेशा छूट

FASTag और टोल टैक्स में नया नियम

सरकार ने FASTag को सभी टोल प्लाजा पर अनिवार्य कर दिया है। लेकिन यदि आपके पास FASTag है और टोल प्लाजा पर तकनीकी कारणों से कटौती नहीं हो पाती, तो कुछ मामलों में टोल माफ हो सकता है। इसके लिए वाहन चालक को प्रमाण देना होता है कि गलती उनकी नहीं थी।

जनता को क्या लाभ होगा?

  1. आपातकाल में यात्रा आसान होगी

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    • जब कोई व्यक्ति इमरजेंसी में अस्पताल जा रहा हो, तो टोल छूट से समय बचेगा।

  2. मानवीय आधार पर राहत

  3. सुरक्षा बलों को सुविधा

    • टोल मुक्त यात्रा से सेना के वाहनों की गति और पहुंच तेज होगी।

क्या सभी टोल प्लाजा पर छूट मिलेगी?

छूट केवल उन्हीं टोल प्लाजा पर मान्य होगी जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) या सरकार द्वारा अधिकृत हैं। निजी या विशेष रूप से बनाए गए टोल पर यह नियम अलग हो सकता है।

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छूट का लाभ लेने के लिए क्या करें?

  1. प्रमाण पत्र या ID कार्ड दिखाएं

    • सरकार द्वारा स्वीकृत पहचान पत्र आवश्यक है।

  2. FASTag में सही जानकारी दर्ज होनी चाहिए

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    • विशेष वाहनों को FASTag में वाहन प्रकार और श्रेणी अपडेट करनी चाहिए।

जनता की प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जनता ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। खासकर ग्रामीण इलाकों से शव ले जाने वाले परिवारों को राहत मिलने पर लोग सरकार की सराहना कर रहे हैं।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा कुछ हालातों में Toll Tax माफ करने का फैसला जनता के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल इमरजेंसी सेवाओं को लाभ मिलेगा, बल्कि आम नागरिकों को भी राहत पहुंचेगी। अगर आप उपरोक्त में से किसी श्रेणी में आते हैं, तो आप भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

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