ट्रेन छूट गई तो उसी टिकट पर कर पाएंगे सफर? जानें रेलवे का नियम

भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। लेकिन कई बार अचानक कोई जरूरी काम या देर से स्टेशन पहुंचने की वजह से ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है – क्या ट्रेन छूटने के बाद भी उसी टिकट पर सफर कर सकते हैं या टिकट बेकार हो जाएगा?

अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है या आप जानना चाहते हैं कि रेलवे का नियम क्या कहता है, तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद जरूरी है। यहां हम बताएंगे – ट्रेन छूटने के बाद पुराने टिकट का क्या होगा, क्या रिफंड मिलेगा, फिर से उसी टिकट पर सफर कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए क्या शर्तें हैं।

क्यों छूट जाती है ट्रेन?

इन वजहों से अक्सर यात्री अपनी ट्रेन पकड़ने से चूक जाते हैं।

क्या ट्रेन छूटने पर उसी टिकट पर सफर कर सकते हैं?

रेलवे के नियम के अनुसार अगर ट्रेन छूट जाती है तो आप उसी टिकट पर सीधे दोबारा सफर नहीं कर सकते। एक बार ट्रेन डिपार्चर टाइम निकलने के बाद टिकट का वैल्यू खत्म हो जाता है।

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लेकिन कुछ शर्तों पर आप रिफंड या Transfer का फायदा उठा सकते हैं।

ट्रेन छूटने पर रिफंड कैसे मिलेगा?

भारतीय रेलवे एक्ट के मुताबिक, अगर आपने कन्फर्म टिकट लिया है और ट्रेन छूट गई है तो:

 आप टिकट डिपार्चर टाइम के 1 घंटा बाद तक TDR (Ticket Deposit Receipt) भरकर क्लेम कर सकते हैं।
 TDR ऑनलाइन IRCTC पर या स्टेशन के Reservation Counter पर जमा कर सकते हैं।
 अगर आपने e-Ticket लिया है तो सिर्फ ऑनलाइन ही TDR भर सकते हैं, काउंटर पर नहीं।

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ध्यान रखें: TDR तभी मान्य होगा जब आपके पास Valid Reason हो, जैसे कि ट्रेन लेट थी, कोच नहीं लगा या कोई अन्य वैध कारण।

General और Waiting टिकट पर रिफंड नहीं

अगर आपका टिकट General Unreserved है या सिर्फ Waiting List है, तो ट्रेन छूटने के बाद उस टिकट पर रिफंड नहीं मिलेगा। Waiting Ticket का चार्ट बनने के बाद ऑटोमैटिक रिफंड सिस्टम से पैसे वापस आ जाते हैं।

क्या उसी टिकट को Transfer कर सकते हैं?

कुछ विशेष मामलों में रेलवे ने टिकट ट्रांसफर की सुविधा दी है, जैसे:

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 परिवार के किसी सदस्य को यात्रा करनी हो तो आप ट्रेन डिपार्चर से 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं।
 इसके लिए स्टेशन मास्टर को एप्लिकेशन देकर नया नाम दर्ज करवाना होता है।
 लेकिन ट्रेन छूटने के बाद यह सुविधा लागू नहीं होती।

रेलवे के नियम क्या कहते हैं?

रेलवे के नियम बिल्कुल साफ कहते हैं कि:

“Once the train departs, a reserved ticket is considered to have lapsed for travel purposes. However, partial refund may be claimed as per rules.”

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इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन निकलने के बाद आप उसी टिकट से सफर नहीं कर सकते, लेकिन नियम के मुताबिक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

TDR कैसे फाइल करें?

7-10 दिन में रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। अगर रिजर्वेशन काउंटर टिकट है तो स्टेशन मास्टर के पास TDR फॉर्म जमा करें।

Unreserved टिकट पर क्या होगा?

Unreserved यानी प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट पर ट्रेन छूटने के बाद कोई रिफंड नहीं होता।
ये टिकट सिर्फ एक बार वैलिड होता है, अगली ट्रेन के लिए नया टिकट लेना ही पड़ेगा।

क्या कर सकते हैं अगर ट्रेन छूट जाए?

 सबसे पहले TDR फाइल करें ताकि रिफंड का क्लेम बन सके।
 उसी दिन दूसरी ट्रेन के लिए नया टिकट लें।
 अगर लंबा सफर है तो तुरंत IRCTC पर नई बुकिंग करें।
 स्टेशन मास्टर से मदद लें, कभी-कभी तुरंत सीट अलॉटमेंट में मदद मिल सकती है।

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कुछ जरूरी बातें

 TDR फाइल करने में देर न करें।
 अगर ट्रेन छूटने की वजह रेलवे की गलती है, जैसे कोच न लगना या ट्रेन की बड़ी देरी, तो पूरा रिफंड मिल सकता है।
 एजेंट से टिकट बुक कराते समय ध्यान रखें कि E-ticket के लिए सिर्फ ऑनलाइन TDR ही चलेगा।

कैसे बचें ट्रेन छूटने से?

 यात्रा से पहले टाइम टेबल चेक करें।
 ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर और स्टेशन अपडेट्स जानने के लिए NTES App या 139 पर कॉल करें।
 Boarding टाइम से कम से कम 30 मिनट पहले स्टेशन पहुंचें।

निष्कर्ष

अगर ट्रेन छूट गई तो उसी टिकट पर दोबारा सफर करना संभव नहीं है। लेकिन रेलवे आपको रिफंड का विकल्प जरूर देता है, बशर्ते आप नियमों के अंदर TDR फाइल करें।

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इसलिए हमेशा समय पर स्टेशन पहुंचें, अपडेट रखें और अगर ट्रेन छूट जाए तो घबराएं नहीं – तुरंत सही प्रक्रिया अपनाएं।

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