भारत में इनकम टैक्स विभाग टैक्स चोरी रोकने के लिए समय-समय पर रेड यानी छापेमारी करता रहता है। अक्सर लोग अचानक आयकर टीम को दरवाजे पर देखकर घबरा जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि रेड के दौरान अधिकारी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपके क्या अधिकार हैं और विभाग किन चीजों को जब्त कर सकता है।
इनकम टैक्स रेड क्यों की जाती है?
आयकर विभाग को अगर किसी व्यक्ति या संस्था पर टैक्स चोरी का शक होता है तो विभाग उसके ठिकानों पर छापा डाल सकता है। इसका मकसद छुपाई गई आय, नकदी, ज्वैलरी, दस्तावेज या संपत्ति का पता लगाना होता है।
रेड के दौरान अधिकारी क्या कर सकते हैं?
रेड के दौरान आयकर अधिकारी आपके घर, दफ्तर या फैक्ट्री आदि को सील कर सकते हैं। वे तिजोरी, लॉकर या अलमारी खोलने को कह सकते हैं। अधिकारी आपके कंप्यूटर, मोबाइल या दस्तावेज भी जांच सकते हैं। अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
कौन-कौन सी चीजें जब्त की जा सकती हैं?
रेड के दौरान अधिकारी ये चीजें जब्त कर सकते हैं:
नकदी — अगर बड़ी मात्रा में नकदी बिना रिकॉर्ड के मिलती है।
सोना-चांदी या ज्वैलरी — अगर उसका सोर्स नहीं बताया गया तो।
प्रॉपर्टी के दस्तावेज — अगर उस पर शक हो कि टैक्स चोरी की गई है।
डिजिटल डिवाइस — कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव जिनमें टैक्स चोरी से जुड़े डेटा हो सकते हैं।
बैंक लॉकर — अधिकारी बैंक को नोटिस देकर लॉकर सील करवा सकते हैं और खोलकर जांच सकते हैं।
रेड के दौरान आपके क्या अधिकार हैं?
1 पहचान पत्र मांगने का अधिकार — आप आयकर अधिकारी से आईडी कार्ड और वारंट दिखाने को कह सकते हैं।
2 गवाह रखने का अधिकार — रेड के दौरान दो स्वतंत्र गवाह मौजूद रहने चाहिए।
3 महिलाओं के अधिकार — महिलाओं की तलाशी सिर्फ महिला अधिकारी ही ले सकती हैं।
4 लिखित लिस्ट का अधिकार — जब्त किए गए सामान की लिस्ट आपको दी जानी चाहिए।
5 व्यक्तिगत सामान का अधिकार — रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान अधिकारी जब्त नहीं कर सकते।
निष्कर्ष
इनकम टैक्स रेड के दौरान घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप नियमों के अनुसार सहयोग करते हैं तो आप कानूनी पचड़े से बच सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने अधिकार जरूर जानें ताकि कोई भी अधिकारी आपके अधिकार का उल्लंघन न कर सके।