सावधान! ट्रेन में रात को ये काम किया तो AC बर्थ छोड़ कटेगा जेल में सफर

भारतीय रेलवे में यात्रा करना जितना सुविधाजनक है, उतना ही इसके नियम सख्त भी हैं। लोग अक्सर ट्रेन में सफर करते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उन्हें महंगी पड़ सकती हैं। खासकर रात के समय यात्रियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि रेलवे रात में कुछ खास नियमों को लेकर बेहद सख्त है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो AC बर्थ छोड़कर सीधा जेल में सफर करना पड़ सकता है।

कौन सा है वो काम जो रात में नहीं करना चाहिए?

बहुत से यात्री ट्रेन में सफर के दौरान शराब पीने या गैरकानूनी तरीके से धूम्रपान करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो नशा करके हंगामा मचाने लगते हैं। वहीं कुछ लोग टिकट होने के बावजूद गलत बर्थ या दूसरे कोच में घुसकर बैठ जाते हैं। ये सारी हरकतें रेलवे के नियमों के खिलाफ हैं और खासकर रात के समय रेलवे इन पर जीरो टॉलरेंस रखता है।

रात में धूम्रपान और शराबबाजी पर रेलवे के सख्त नियम

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 के तहत ट्रेन में धूम्रपान करना सख्त अपराध है। अगर कोई यात्री ट्रेन के अंदर या प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान करता पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना या जेल दोनों हो सकते हैं। वहीं शराब पीकर यात्रा करना या नशे की हालत में दूसरों को परेशान करना भी गंभीर अपराध है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ऐसे लोगों को तुरंत हिरासत में ले सकता है।

क्या कहता है रेलवे एक्ट?

रेलवे एक्ट के अनुसार:

  • धारा 145: नशे की हालत में यात्रियों को परेशान करना या धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है।

  • धारा 147: अवैध रूप से रेलवे परिसर में घुसना या बिना टिकट दूसरे कोच में जाना भी अपराध है।

  • धारा 167: किसी भी यात्री को गलत सीट पर बैठने पर फाइन के साथ जेल भी हो सकती है।

रात में RPF की विशेष निगरानी

रेलवे सुरक्षा बल रात के समय ट्रेनों में विशेष निगरानी रखता है। AC कोच में तो अक्सर टिकट चेकिंग के साथ-साथ शराबबाजी या गैरकानूनी हरकतों पर भी नजर रखी जाती है। कई बार RPF और TTE मिलकर अचानक चेकिंग करते हैं। अगर कोई यात्री शराब पीते या धूम्रपान करते पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत अगले स्टेशन पर उतार दिया जाता है और गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

क्या है सज़ा और जुर्माना?

अगर आप ट्रेन में धूम्रपान या शराब पीते पकड़े गए तो आपको 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना या एक से दो साल तक की जेल हो सकती है। अगर किसी यात्री ने नशे में हंगामा मचाया या दूसरे यात्रियों को परेशान किया तो सज़ा और जुर्माना और भी सख्त हो सकता है।

रात में सीट बदलना भी पड़ सकता है भारी

कई बार यात्री खाली बर्थ देखकर उस पर सो जाते हैं या दूसरे कोच में जाकर बैठ जाते हैं। ऐसा करना भी नियमों के खिलाफ है। रात में विशेष चेकिंग में अगर आप गलत बर्थ पर पकड़े जाते हैं तो आपको फाइन देना पड़ सकता है या ट्रेन से उतारा भी जा सकता है।

कई यात्रियों को पता ही नहीं होते ये नियम

यात्रियों को लगता है कि रात को चेकिंग नहीं होगी और वे अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन रेलवे ने अपनी निगरानी व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया है। CCTV, अचानक चेकिंग और RPF की सक्रियता के चलते अब कोई भी यात्री बच नहीं सकता।

कैसे बचें परेशानी से?

1 टिकट चेक करें: हमेशा सही टिकट और सही कोच में यात्रा करें।
2 धूम्रपान न करें: ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर सिगरेट, बीड़ी भूलकर भी न जलाएं।
3 नशा न करें: शराब पीकर यात्रा करना अपराध है।
4 दूसरों को न परेशान करें: शांति से यात्रा करें और किसी यात्री से झगड़ा न करें।
5 RPF और TTE से सहयोग करें: अगर अधिकारी कुछ पूछें तो सही जानकारी दें।

रेलवे की सलाह

रेलवे बार-बार यात्रियों से अपील करता है कि ट्रेन में यात्रा को सुखद बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करें। किसी भी यात्री की गलती से पूरा डिब्बा परेशान होता है। इसलिए नशा, धूम्रपान या गलत सीट पर बैठने से परहेज करें।

क्या करें अगर कोई नियम तोड़ता दिखे?

अगर यात्रा के दौरान कोई व्यक्ति नशे में हंगामा कर रहा हो या धूम्रपान कर रहा हो तो तुरंत RPF हेल्पलाइन 182 या रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल करें। अधिकारी तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय रेलवे में सफर के दौरान नियमों का पालन करना हर यात्री की जिम्मेदारी है। रात के समय छोटी सी गलती भी बड़ी मुसीबत में बदल सकती है। इसलिए सावधान रहें — ट्रेन में धूम्रपान, शराबबाजी या गलत बर्थ पर कब्जा करने जैसी हरकतें न करें। वरना AC बर्थ छोड़कर जेल में सफर करना पड़ सकता है!

तो अगली बार ट्रेन पकड़ने से पहले इन नियमों को जरूर याद रखें और खुद भी नियम मानें और दूसरों को भी जागरूक करें।

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