ट्रेन में ये सामान लेकर चढ़े तो हो जाएं सावधान, तुरंत लगेगी जेल और भरना पड़ेगा जुर्माना

भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद परिवहन साधनों में से एक है, जिससे हर दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। लेकिन अक्सर लोग बिना जानकारी के कुछ ऐसे सामान ट्रेन में ले जाते हैं, जो रेलवे नियमों के अनुसार प्रतिबंधित होते हैं। ऐसे में रेलवे न सिर्फ इन सामानों को जब्त करता है, बल्कि यात्री को जेल और भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है।

अगर आप भी रेलयात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद जरूरी है। यहां हम बताएंगे कि रेलवे किन वस्तुओं को ले जाने पर रोक लगाता है, और नियम तोड़ने पर क्या सजा हो सकती है।

रेलवे के सख्त नियम – जानिए क्या है मना

भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत कुछ सामानों को ट्रेन में ले जाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। ये वस्तुएं यात्रियों की सुरक्षा, अन्य लोगों की सुविधा और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैन की गई हैं।

इन सामानों को ट्रेन में ले जाना है सख्त मना:

  1. ज्वलनशील पदार्थ (Inflammable items)

    • पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, पटाखे, कैमिकल्स आदि।

  2. धारदार हथियार या हथियार (Weapons)

    • तलवार, चाकू, बंदूक, पिस्टल, गोला-बारूद आदि (बिना अनुमति के)।

  3. गैस सिलेंडर या किचन गैस

    • बिना अनुमति एलपीजी सिलेंडर ले जाना अवैध है।

  4. विस्फोटक (Explosives)

    • पटाखे, बम, तेज़ाब, केमिकल पाउडर इत्यादि।

  5. जहरीले पदार्थ (Toxic chemicals)

    • एसिड, कीटनाशक, या अन्य जहरीले कैमिकल्स।

  6. भारी मशीनरी या लोहे की वस्तुएं

    • जिनसे किसी को चोट पहुंच सकती है या ट्रेन को नुकसान हो सकता है।

 क्या कहता है कानून?

रेलवे अधिनियम की धारा 164 और 165 के अनुसार:

  • यदि कोई यात्री ट्रेन में ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री लेकर यात्रा करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल और/या ₹1,000 या अधिक का जुर्माना हो सकता है।

  • यदि कोई व्यक्ति इरादतन ट्रेन, यात्रियों या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला सामान ले जाता है, तो मामला गंभीर अपराध माना जाता है और कड़ी सजा हो सकती है।

कैसे होती है जांच?

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और Government Railway Police (GRP) मिलकर स्टेशनों और ट्रेनों में सामान की निगरानी करते हैं। कई स्टेशनों पर बैग स्कैनर और मैनुअल चेकिंग होती है। यदि किसी यात्री के पास प्रतिबंधित सामान पाया जाता है, तो:

  • सामान जब्त किया जाता है

  • यात्री को हिरासत में लिया जाता है

  • कानूनी कार्रवाई की जाती है

 किन वस्तुओं के लिए अनुमति लेना जरूरी है?

कुछ ऐसे सामान हैं जिन्हें ले जाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है:

सामान अनुमति आवश्यक?
लाइसेंसी हथियार  हाँ (लाइसेंस और रेलवे की पूर्व अनुमति आवश्यक)
मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर  हाँ (मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी)
पालतू जानवर  हाँ (स्पेशल बुकिंग जरूरी)
भारी घरेलू सामान  हाँ (लगेज बुकिंग और चार्जेस के साथ)
  1. यात्रा से पहले बैग चेक कर लें – कहीं गलती से कोई प्रतिबंधित सामान तो नहीं रख लिया।

  2. किरायेदारों या रिश्तेदारों से मिली वस्तुएं बिना जांच लिए न ले जाएं

  3. अगर कोई संदिग्ध सामान दिखाई दे तो RPF को सूचित करें।

  4. गैस सिलेंडर, पटाखे, या कैमिकल्स ट्रेन में ले जाने से बचें, चाहे छोटी मात्रा में ही क्यों न हो।

  5. टिकट पर लिखे दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें।

रेलवे की अपील: यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि

भारतीय रेलवे समय-समय पर यात्रियों को सतर्क करता है कि वे ऐसी कोई वस्तु ट्रेन में लेकर सफर न करें जिससे:

  • ट्रेन में आग लगने का खतरा हो

  • अन्य यात्रियों की जान को खतरा हो

  • रेलवे संपत्ति को नुकसान हो

रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के लिए 24×7 तैनात रहता है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है।

 क्या करें अगर आपसे गलती से हो जाए ऐसा?

अगर आपसे अनजाने में कोई प्रतिबंधित सामान ट्रेन में आ गया है, तो ट्रेन में चढ़ने से पहले ही:

  • नजदीकी रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को सूचित करें

  • स्टेशन मास्टर या हेल्प डेस्क से मदद लें

  • गलत जानकारी देने की गलती न करें, क्योंकि पकड़े जाने पर सजा और जुर्माना दोनों होंगे

 निष्कर्ष

भारतीय रेलवे के नियम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसलिए हर यात्री की जिम्मेदारी है कि वह इन नियमों का पालन करें और कोई ऐसा सामान ट्रेन में लेकर सफर न करे जो खुद के साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन जाए। याद रखें – एक छोटी सी लापरवाही आपको जेल और जुर्माने तक पहुंचा सकती है।

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