फटा नोट जेब में है तो हो जाएं सावधान – RBI ने जारी की नई गाइडलाइन

भारत में नकद लेनदेन आज भी बड़ी संख्या में होता है और ऐसे में कटे-फटे या पुराने नोट मिलना आम बात है। कई बार दुकानदार या बैंक ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं जिससे आम जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस समस्या को हल करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कटे-फटे नोटों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।

RBI की नई गाइडलाइन क्या है?

RBI ने स्पष्ट किया है कि बैंकों को कटे-फटे और पुराने नोटों को स्वीकार करना होगा, बशर्ते कि वे नोट निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। नए दिशानिर्देशों में बताया गया है कि नोट कितने कटे हों, किस हिस्से में कट हो, और कितनी मात्रा में नोट बचा हो – इन आधारों पर उन्हें बदला जाएगा या नहीं।

कौन से नोट बदले जाएंगे?

  1. कटे हुए नोट (Mutilated Notes):
    यदि नोट का एक हिस्सा गायब है या उसमें कट लगा है, लेकिन बचा हुआ भाग स्पष्ट है, तो ऐसा नोट बदला जा सकता है।

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  2. टेप या पिन से जोड़े गए नोट:
    हल्के कट वाले या टेप/गोंद से जोड़े गए नोट बैंक स्वीकार करेंगे।

  3. धुंधले या पुराने नोट:
    जिन नोटों पर छपाई फीकी पड़ चुकी हो लेकिन नंबर और मूल्य पहचान में आ रहा हो, वे नोट भी बदले जा सकते हैं।

किन नोटों को नहीं बदला जाएगा?

 कहां बदल सकते हैं कटे-फटे नोट?

आप किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर ऐसे नोटों को बदल सकते हैं। इसके लिए:

 डिजिटल सुविधा भी उपलब्ध

RBI ने अपनी वेबसाइट पर भी एक Note Exchange Calculator और दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि आपके पास मौजूद नोट कितनी स्थिति में हैं और क्या वे बदले जा सकते हैं या नहीं।

ग्राहक अधिकार

अगर कोई बैंक नोट बदलने से मना करता है, तो ग्राहक RBI की शिकायत वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। साथ ही बैंक से रसीद लेना भी आपका अधिकार है।

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निष्कर्ष

RBI की इस नई गाइडलाइन से करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। अब कोई भी व्यक्ति कटे-फटे या पुराने नोटों को लेकर असमंजस में नहीं रहेगा। नियमों के अनुसार नोट बदले जा सकते हैं और बैंकों को उन्हें स्वीकार करना ही होगा।

इसलिए अगली बार अगर आपकी जेब में कोई फटा नोट हो, तो घबराएं नहीं – RBI की गाइडलाइन आपके साथ है!

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