इनकम टैक्स अलर्ट! शादी में गिफ्ट पर कितना लगेगा टैक्स – ये नियम जरूर जानें

शादी भारतीय समाज में एक बड़ा आयोजन माना जाता है। दूल्हा-दुल्हन को रिश्तेदार, दोस्त और परिवार वाले खूब सारा गिफ्ट देते हैं। इन गिफ्ट्स में पैसे, गहने, कार, प्रॉपर्टी से लेकर महंगे-महंगे तोहफे शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी में मिले गिफ्ट पर भी इनकम टैक्स लग सकता है? जी हां, इनकम टैक्स एक्ट में शादी में मिले तोहफों पर टैक्स से जुड़े खास नियम हैं। अगर इन नियमों को न समझा तो शादी के बाद आपको टैक्स नोटिस भी आ सकता है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि शादी में गिफ्ट पर कितना टैक्स लगेगा, कौन से गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं और किन पर टैक्स देना पड़ेगा।

शादी में गिफ्ट पर टैक्स क्यों लगता है?

कई लोग सोचते हैं कि शादी में मिला गिफ्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 56(2) के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी से गिफ्ट लेता है तो वह ‘इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़’ में टैक्सेबल हो सकता है। हालांकि, शादी के मामले में इसमें कुछ छूट भी दी गई है, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं।

किस गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता?

इनकम टैक्स एक्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि शादी के अवसर पर दूल्हा या दुल्हन को मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता। मतलब – अगर शादी में आपको रिश्तेदारों या दोस्तों से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वह टैक्स फ्री रहेगा, चाहे वह कैश हो, प्रॉपर्टी हो या गहना।

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लेकिन यहां कुछ शर्तें हैं:

शादी में मिले कैश गिफ्ट पर क्या नियम है?

अगर शादी में कैश गिफ्ट मिलता है तो भी वह टैक्स फ्री होगा बशर्ते वह सीधे दूल्हा या दुल्हन को मिला हो। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार कैश देता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर वही कैश गिफ्ट शादी के अलावा किसी और मौके पर दिया गया है तो ₹50,000 से ज्यादा होने पर टैक्स लग सकता है।

प्रॉपर्टी या कार गिफ्ट हुई तो क्या होगा?

शादी के मौके पर अगर किसी ने आपको प्रॉपर्टी, कार या कोई भी महंगा आइटम गिफ्ट किया तो वह भी टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन आपको यह बात डिटेल में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करनी होगी ताकि भविष्य में कोई सवाल न उठे।

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शादी के गिफ्ट पर कौन टैक्स देगा?

ध्यान दें कि शादी के गिफ्ट पर टैक्स देने की जिम्मेदारी दूल्हा या दुल्हन की ही होती है। अगर गिफ्ट पर टैक्स बनता भी है तो उसे अपनी रिटर्न में दिखाना पड़ेगा।

शादी में मिले गिफ्ट पर टैक्स की छूट कब नहीं मिलेगी?

इनकम टैक्स एक्ट में यह भी साफ है कि शादी के अलावा अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स लगेगा। जैसे –

ऐसे मामलों में अगर कुल गिफ्ट की वैल्यू एक साल में ₹50,000 से ज्यादा हो जाती है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा।

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शादी के गिफ्ट को प्रूफ कैसे करें?

अगर आपके पास बड़ा कैश या महंगी चीज शादी में गिफ्ट के तौर पर आई है तो उसका प्रूफ रखना जरूरी है। इसके लिए आप –

ये डाक्यूमेंट्स भविष्य में इनकम टैक्स नोटिस आने पर मदद करेंगे।

रिटर्न फाइल करते समय क्या करें?

अगर आपकी शादी में गिफ्ट से बड़ा अमाउंट आया है तो उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सही से दिखाएं। हालांकि यह टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन पारदर्शिता जरूरी है ताकि टैक्स विभाग को बाद में कोई शक न हो।

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शादी के बाद मिलने वाला गिफ्ट टैक्सेबल होता है या नहीं?

अगर शादी के बाद आपको कोई गिफ्ट मिलता है, तो वह शादी के अवसर पर माना जाएगा या नहीं – यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर शादी के 1-2 दिन बाद भी कोई रिश्तेदार गिफ्ट दे रहा है और वह शादी के गिफ्ट के तौर पर है तो वह भी टैक्स फ्री माना जा सकता है। लेकिन अगर 6 महीने बाद कोई गिफ्ट दे रहा है तो वह टैक्सेबल हो सकता है।

रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट हमेशा टैक्स फ्री!

शादी हो या कोई भी मौका, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट हमेशा टैक्स फ्री होते हैं। इनमें शामिल हैं –

इनसे मिला गिफ्ट कितनी भी वैल्यू का हो, टैक्स नहीं लगेगा।

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शादी में गिफ्ट देने वाले को क्या करना चाहिए?

अगर आप किसी को शादी में बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं तो ध्यान रखें –

निष्कर्ष

शादी में मिला गिफ्ट दूल्हा-दुल्हन के लिए टैक्स फ्री है, लेकिन नियमों को सही से समझना जरूरी है। अगर आप भी शादी की तैयारी में हैं या गिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो इन इनकम टैक्स के नियमों को जरूर ध्यान में रखें। जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखें और रिटर्न फाइलिंग में पारदर्शिता बनाए रखें।

इस तरह आप टैक्स नोटिस और जुर्माने से बच सकते हैं और अपनी शादी को यादगार बना सकते हैं।

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