इस छोटी सी गलती से पैन कार्ड होगा कैंसिल, लगेगा भारी जुर्माना

पैन कार्ड आज हर भारतीय के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। चाहे बैंक खाता खोलना हो, टैक्स फाइल करना हो या फिर किसी बड़ी खरीदारी के लिए पहचान दिखानी हो — पैन कार्ड हर जगह जरूरी होता है। लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि एक छोटी सी लापरवाही आपके पैन कार्ड को कैंसिल करवा सकती है और इसके चलते आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं क्या है वो गलती, कैसे बचे और क्या कहता है इनकम टैक्स विभाग।

पैन कार्ड क्यों होता है जरूरी?

सबसे पहले समझें कि पैन कार्ड क्यों इतना जरूरी है। पैन (Permanent Account Number) एक यूनिक नंबर होता है, जो आयकर विभाग हर टैक्सपेयर्स को जारी करता है। इसका इस्तेमाल आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में होता है। बिना पैन कार्ड के 50,000 रुपये से ज्यादा की कैश डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या शेयर में निवेश, बड़ी खरीदारी जैसे काम नहीं किए जा सकते।

ये गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं

अब आते हैं उस गलती पर, जिसकी वजह से आपका पैन कार्ड कैंसिल हो सकता है। दरअसल, कई लोग एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवा लेते हैं — अनजाने में या जानबूझकर। कई बार एड्रेस बदलने या डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के दौरान लोग नया पैन कार्ड अप्लाई कर देते हैं, लेकिन पुराना कैंसिल नहीं करवाते। यह Income Tax Act के मुताबिक जुर्म है।

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एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139A के तहत एक व्यक्ति के पास केवल एक वैध पैन नंबर होना चाहिए। अगर किसी के पास दो या उससे ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसके पैन को कैंसिल किया जा सकता है।

कितना जुर्माना लगेगा?

अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड पाया गया तो आयकर विभाग के नियम अनुसार उस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत वसूला जाता है। इतना ही नहीं, इसके चलते आपको टैक्स फाइलिंग में भी परेशानी हो सकती है और नोटिस आ सकता है।

कैसे पता करें कि आपके पास डुप्लिकेट पैन है या नहीं?

कई बार लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने पहले पैन बनवा रखा है और नया अप्लाई कर देते हैं। अगर आपको शक है कि आपके पास डुप्लिकेट पैन है तो इसे तुरंत चेक करें। इसके लिए आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पैन की डिटेल्स चेक कर सकते हैं या अपने नजदीकी PAN सेवा केंद्र में जाकर जानकारी ले सकते हैं।

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अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो क्या करें?

अगर आपके पास गलती से दो पैन कार्ड बन गए हैं तो घबराएं नहीं। आयकर विभाग ने इसके लिए आसान तरीका दिया है। आपको इनमें से एक पैन कार्ड को तुरंत सरेंडर करना होगा।

कैसे सरेंडर करें डुप्लिकेट पैन:
 NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं।
 ‘PAN Correction’ फॉर्म डाउनलोड करें।
 फॉर्म में ‘Cancellation of PAN’ ऑप्शन चुनें।
 जो पैन कार्ड रखना है, उसकी डिटेल सही से भरें और जो कैंसिल करना है, उसकी डिटेल ‘To be Cancelled’ सेक्शन में लिखें।
 फॉर्म को जमा करें और acknowledgment slip को सुरक्षित रखें।

कब होता है पैन कार्ड रद्द?

अगर आप समय रहते डुप्लिकेट पैन सरेंडर नहीं करते तो आयकर विभाग खुद ही आपकी पैन डिटेल्स चेक करके एक या सभी पैन को कैंसिल कर सकता है। इससे आपकी टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और अन्य वित्तीय कामों में रुकावट आ सकती है।

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इन बातों का रखें ध्यान

 एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही पैन कार्ड होना चाहिए।
 पता बदलने या नाम में बदलाव के लिए नया पैन न बनवाएं, बल्कि करेक्शन करवाएं।
 अगर गलती से डुप्लिकेट पैन बन गया है तो तुरंत सरेंडर करें।
 पैन कार्ड से जुड़ी हर जानकारी अपडेट रखें ताकि कोई नोटिस या पेनल्टी न लगे।

क्यों जरूरी है सतर्क रहना?

पैन कार्ड से जुड़े नियमों का पालन करना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि जरूरी भी है। अगर आपका पैन कैंसिल हो गया तो बैंक खाते से लेकर टैक्स रिफंड तक हर काम रुक सकता है। साथ ही ₹10,000 का जुर्माना भी अलग से लगेगा। इसलिए छोटी सी गलती से बड़ी परेशानी से बचने के लिए समय रहते सही कदम उठाएं।

निष्कर्ष

आज के डिजिटल और टैक्स सिस्टम में पैन कार्ड आपकी पहचान का सबसे मजबूत हिस्सा बन चुका है। ऐसे में लापरवाही से बचे और एक से ज्यादा पैन कार्ड बिलकुल न रखें। अगर आपके पास डुप्लिकेट पैन है तो तुरंत उसे सरेंडर करें और भारी जुर्माने से बचें। सही जानकारी रखें, नियमों का पालन करें और अपना टैक्स रिकॉर्ड साफ-सुथरा रखें।

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