अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका EPF यानी Employees’ Provident Fund अकाउंट जरूर होगा। यह अकाउंट रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इसमें जमा पैसा निकाल भी सकते हैं। अब EPFO ने PF विदड्रॉअल प्रोसेस को पहले से ज्यादा आसान बना दिया है। आइए जानते हैं नए नियम, बदला हुआ प्रोसेस और PF अकाउंट से पैसा निकालने का सही तरीका।
EPFO ने आसान किया PF विदड्रॉअल प्रोसेस
कर्मचारियों के हित में EPFO समय-समय पर प्रोसेस में बदलाव करता रहता है। पहले PF क्लेम के लिए कागजी काम और कई फॉर्म भरने पड़ते थे, लेकिन अब प्रोसेस ज्यादातर ऑनलाइन है। हाल ही में EPFO ने कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिससे पैसा निकालना और भी आसान हो गया है।
नया बदलाव: नॉमिनेशन जरूरी
अब EPF से पैसा निकालने के लिए e-Nomination अपडेट करना जरूरी कर दिया गया है। पहले यह ऑप्शनल था, लेकिन अब हर अकाउंट होल्डर को PF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना होगा। इससे नॉमिनी को अकाउंट होल्डर की मौत के बाद पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
नया बदलाव: कैंसिल्ड चेक की झंझट खत्म
पहले PF क्लेम के साथ बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक अपलोड करना जरूरी था। अब EPFO ने इस शर्त को हटा दिया है। अगर आपका बैंक अकाउंट KYC में अपडेट है और Aadhaar से लिंक है तो बिना कैंसिल्ड चेक के भी क्लेम प्रोसेस होगा।
नया बदलाव: मोबाइल से कर सकेंगे क्लेम
अब PF अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं। EPFO ने UMANG ऐप और EPFO की वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाया है। आप मोबाइल से लॉगिन करके मिनटों में क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
PF अकाउंट से पैसा कैसे निकालें? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
आइए जानते हैं PF निकालने का सबसे आसान तरीका:
1. EPFO पोर्टल या UMANG ऐप पर जाएं
EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉगिन करें या UMANG ऐप ओपन करें।
2. UAN नंबर और पासवर्ड डालें
अपना UAN नंबर, पासवर्ड और Captcha डालकर लॉगिन करें।
3. Online Services में जाएं
होम पेज पर Online Services ऑप्शन पर क्लिक करें और Claim (Form-31, 19, 10C & 10D) चुनें।
4. Bank और KYC डीटेल्स चेक करें
अपना बैंक अकाउंट, आधार और PAN डिटेल्स चेक करें। अगर सब सही है तो Proceed पर क्लिक करें।
5. Reason चुनें और Amount भरें
पैसा निकालने का कारण चुनें जैसे Marriage, Education, Medical या Unemployment। फिर रकम भरें और क्लेम सबमिट कर दें।
6. OTP Verify करें
रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा, उसे डालकर वेरिफाई करें। आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा।
PF क्लेम कब मिलता है?
सभी डिटेल्स सही होने पर PF क्लेम 7-10 वर्किंग डेज में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर दस्तावेज में कोई गलती होगी तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए KYC हमेशा अपडेट रखें।
PF निकालने के नए नियमों का फायदा
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अब फिजिकल फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं।
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कैंसिल्ड चेक या पासबुक अपलोड नहीं करना पड़ेगा।
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नॉमिनी जोड़ने से परिवार को फायदा मिलेगा।
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मोबाइल से भी प्रोसेस पूरा होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
PF विदड्रॉअल के लिए जरूरी बातें
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आपका UAN एक्टिवेट होना चाहिए।
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आधार कार्ड UAN से लिंक होना चाहिए।
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बैंक अकाउंट KYC में अपडेट होना चाहिए।
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e-Nomination जरूर अपडेट करें।
अगर इनमें से कोई चीज पेंडिंग है तो तुरंत अपडेट करा लें, नहीं तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
बार-बार PF निकालना सही है या नहीं?
PF अकाउंट आपके भविष्य की बचत है। आप मेडिकल इमरजेंसी या शादी-ब्याह जैसे जरूरी कामों में ही निकालें तो बेहतर रहेगा। बार-बार पैसा निकालने से रिटायरमेंट के बाद फंड छोटा रह जाएगा और पेंशन पर असर पड़ेगा।
EPFO की हेल्पलाइन
अगर ऑनलाइन PF क्लेम में कोई परेशानी आए तो आप EPFO की हेल्पलाइन नंबर 14470 पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
निष्कर्ष
EPFO का नया नियम और बदलता प्रोसेस PF पैसा निकालने को पहले से ज्यादा आसान बना रहा है। बस UAN, KYC और e-Nomination अपडेट रखें और सही तरीके से ऑनलाइन क्लेम करें। अब न तो लंबी लाइन, न दफ्तर के चक्कर — सब काम घर बैठे मोबाइल से मिनटों में।