अगर आप भी अक्सर ट्रेन पकड़ने में लेट हो जाते हैं और आपका टिकट बेकार चला जाता है तो यह खबर आपके लिए है। रेलवे ने अब यात्रियों के लिए नया Post Departure Refund Rule लागू किया है, जिसके तहत अगर आपकी ट्रेन छूट भी जाती है तो भी आप टिकट का पैसा वापस पा सकते हैं। आइए जानते हैं रेलवे के इस नए नियम के बारे में पूरी जानकारी।
पहले क्या होता था? ट्रेन छूटने पर पूरा पैसा जाता था बेकार
अब तक रेलवे में एक नियम था कि अगर यात्री ट्रेन छूट जाने के बाद टिकट कैंसिल करता है तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलता। कई बार लोग वेटिंग टिकट को भी समय पर कैंसिल नहीं कर पाते और पूरा पैसा डूब जाता था। लेकिन अब रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है।
नया Post Departure Refund Rule क्या है?
रेलवे के नए नियम के मुताबिक अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो भी आप स्टेशन मास्टर या TTE से संपर्क करके Post Departure Refund के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेलवे आपके टिकट का एक हिस्सा वापस करेगा।
नया नियम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो किसी इमरजेंसी या किसी वजह से ट्रेन पकड़ नहीं पाते। अब ऐसे में उन्हें टिकट का पैसा पूरी तरह नहीं गंवाना पड़ेगा।
कैसे मिलेगा टिकट छूटने पर रिफंड? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
रेलवे का यह नया नियम सुनने में जितना आसान है, इसका प्रोसेस भी उतना ही सरल है।
ट्रेन छूटने के तुरंत बाद स्टेशन मास्टर से मिलें
अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो सबसे पहले नजदीकी स्टेशन मास्टर के पास जाएं।
TDR फॉर्म भरें
आपको Ticket Deposit Receipt (TDR) फॉर्म भरना होगा। इसमें आपको ट्रेन छूटने का कारण बताना होता है।
आईडी प्रूफ दिखाएं
अपना टिकट और आईडी प्रूफ स्टेशन मास्टर को दिखाना जरूरी है।
रिफंड आवेदन स्वीकार होगा
स्टेशन मास्टर आपके टिकट की जांच करेगा। अगर आप सही समय पर आवेदन करते हैं तो आपका रिफंड स्वीकार कर लिया जाएगा।
IRCTC वेबसाइट से भी कर सकते हैं आवेदन
अगर आपने टिकट ऑनलाइन बुक किया है तो आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर भी लॉगिन करके TDR भर सकते हैं।
कितने समय में मिलेगा रिफंड?
रेलवे का कहना है कि सही प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिफंड 7 से 15 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप काउंटर टिकट का क्लेम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको रेलवे काउंटर से ही फॉलोअप करना होगा।
कौन-कौन से टिकट इस नियम में आएंगे?
कंफर्म टिकट – अगर आपने कंफर्म टिकट लिया और ट्रेन छूट गई
RAC टिकट – रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन टिकट भी शामिल हैं
वेटिंग टिकट – अगर वेटिंग टिकट कन्फर्म नहीं हुआ और आपने बोर्ड नहीं किया
किन मामलों में नहीं मिलेगा रिफंड?
यात्री अगर जानबूझकर बोर्डिंग स्टेशन बदलकर टिकट का गलत इस्तेमाल करता है तो रिफंड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप निर्धारित समय से बहुत ज्यादा देर बाद TDR फाइल करते हैं तो भी रेलवे रिफंड रिजेक्ट कर सकता है।
रेलवे का यह नया नियम क्यों जरूरी है?
रेलवे में हर दिन लाखों यात्री यात्रा करते हैं। कभी-कभी यात्री किसी मजबूरी में ट्रेन पकड़ नहीं पाते। पुराने नियम में पूरा पैसा बर्बाद हो जाता था। नया नियम यात्रियों के हित में है ताकि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे।
यात्रियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
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यात्रा से पहले ट्रेन का टाइम टेबल अच्छे से देखें।
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समय पर स्टेशन पहुंचे ताकि ट्रेन मिस न हो।
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अगर ट्रेन छूट जाए तो तुरंत TDR भरें, देरी न करें।
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ई-टिकट वालों को IRCTC पर ही ऑनलाइन प्रोसेस पूरा करना होगा।
इस नियम से किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा?
नए Post Departure Refund Rule का फायदा उन यात्रियों को होगा जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए रिजर्वेशन कराते हैं। लंबी दूरी की ट्रेन में टिकट की कीमत ज्यादा होती है, ऐसे में रिफंड मिलना बहुत बड़ी राहत है।
रिफंड से जुड़े जरूरी दस्तावेज
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ओरिजिनल टिकट (काउंटर टिकट)
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पहचान पत्र (Aadhaar, PAN या वोटर ID)
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बैंक अकाउंट डिटेल्स (अगर ऑनलाइन क्लेम है)
निष्कर्ष
रेलवे यात्रियों के लिए यह नया नियम किसी तोहफे से कम नहीं है। अब अगर ट्रेन छूट भी जाती है तो पूरा पैसा डूबने का डर नहीं रहेगा। बस शर्त यही है कि समय पर TDR भरें और सही डिटेल्स दें। रेलवे ने यह कदम यात्रियों के हक में उठाया है ताकि यात्रा के दौरान होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
अगर आप भी ट्रेन यात्रा करते हैं तो इस नियम को जरूर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सभी को इस सुविधा का लाभ मिल सके।