नौकरीपेशा लोगों के लिए PF यानी प्रोविडेंट फंड सबसे जरूरी बचत होती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) समय-समय पर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है ताकि कर्मचारियों को PF क्लेम करने में कोई परेशानी न हो। हाल ही में EPFO ने PF निकालने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब PF क्लेम के लिए कैंसिल्ड चेक अपलोड करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। आइए विस्तार से जानते हैं कि EPFO ने क्या बदलाव किया है, PF क्लेम कैसे होगा और इससे आपको क्या फायदा मिलेगा।
PF क्लेम में कैंसिल्ड चेक क्यों मांगा जाता था?
अब तक जब भी कोई कर्मचारी PF क्लेम करता था तो EPFO खाताधारक से कैंसिल्ड चेक या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करने को कहता था। इसके पीछे मकसद यह था कि क्लेम राशि सही बैंक खाते में जाए और बैंक खाता नंबर और IFSC कोड में कोई गलती न हो।
लेकिन कई कर्मचारियों को यह चेक अपलोड करना या पासबुक स्कैन करके वेबसाइट पर डालना मुश्किल लगता था। इसके चलते कई बार क्लेम प्रोसेस में देरी भी होती थी। इसी समस्या को देखते हुए EPFO ने यह कदम उठाया है।
EPFO ने क्यों बदला नियम?
EPFO ने PF क्लेम को और आसान बनाने के लिए कैंसिल्ड चेक अपलोड करने की शर्त हटा दी है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अब PF खाताधारक का बैंक खाता पहले से ही आधार से लिंक और वेरिफाई होता है। अगर बैंक खाता KYC में अपडेट है और Aadhaar से लिंक है तो EPFO को अलग से कैंसिल्ड चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इससे क्लेम सेटलमेंट में देरी नहीं होगी और प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी और पेपरलेस होगी।
PF क्लेम के लिए अब क्या करना होगा?
अब सवाल यह है कि PF क्लेम के लिए अब किन चीजों की जरूरत होगी। तो आइए जानते हैं नई प्रक्रिया:
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आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिवेट होना चाहिए।
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बैंक अकाउंट KYC में अपडेट और Aadhaar से लिंक होना चाहिए।
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आपका मोबाइल नंबर EPFO में रजिस्टर्ड और Aadhaar से लिंक होना चाहिए।
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EPFO पोर्टल या Umang App से ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।
अगर ये सब ठीक से अपडेट है तो आप बिना किसी कैंसिल्ड चेक के सीधे PF निकाल सकते हैं।
PF निकालने का ऑनलाइन तरीका
EPFO की वेबसाइट या Umang App से PF निकालने का पूरा प्रोसेस कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:
स्टेप 1: EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
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www.epfindia.gov.in पर लॉगिन करें।
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Member Login सेक्शन में UAN और पासवर्ड डालें।
स्टेप 2: Online Services में जाएं
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‘Online Services’ में ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना बैंक खाता और KYC डिटेल्स चेक करें
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बैंक खाता KYC में अपडेट है या नहीं, यह कंफर्म करें।
स्टेप 4: क्लेम फॉर्म भरें
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Withdrawal Reason चुनें।
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OTP आएगा, उसे वेरिफाई करें और क्लेम सबमिट करें।
नया नियम किसे मिलेगा फायदा?
इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जिन्हें कैंसिल्ड चेक या पासबुक की फोटो अपलोड करने में दिक्कत होती थी। कई बार छोटे शहरों और गांवों में लोगों के पास चेक बुक नहीं होती, ऐसे में चेक का इंतजाम करना मुश्किल होता था।
अब केवल KYC अपडेट होना जरूरी है। अगर आपका बैंक खाता Aadhaar से लिंक है तो EPFO सीधे उसी खाते में पैसा ट्रांसफर कर देगा।
EPFO का मकसद क्या है?
EPFO डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना चाहता है ताकि खाताधारक बिना ऑफिस जाए घर बैठे PF निकाल सकें। इसके लिए:
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ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया आसान की गई है।
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Aadhaar लिंकिंग और KYC अनिवार्य की गई है।
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दस्तावेजों की मांग को न्यूनतम किया गया है।
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पेपरलेस और तेजी से क्लेम सेटलमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है।
क्या PF क्लेम पूरी तरह ऑनलाइन होगा?
जी हां! अगर आपके अकाउंट में KYC पूरा है तो आप EPFO की वेबसाइट या Umang App से पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं। अब EPFO ऑफिस जाने या कैंसिल्ड चेक के लिए बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं।
PF क्लेम में क्या सावधानी रखें?
हालांकि कैंसिल्ड चेक की अनिवार्यता हटी है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी हैं:
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UAN एक्टिवेट और Aadhaar से लिंक होना चाहिए।
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बैंक खाता सही और Aadhaar लिंक होना चाहिए।
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मोबाइल नंबर सही होना चाहिए ताकि OTP आए।
अगर इनमें कोई गलती हुई तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
निष्कर्ष
EPFO का यह कदम लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब PF क्लेम में पेपरवर्क कम होगा और पैसा निकालना आसान होगा। अगर आपका KYC पूरा नहीं है तो इसे तुरंत अपडेट कर लें। ताकि जब भी जरूरत पड़े, आप बिना किसी झंझट के PF का पैसा निकाल सकें।
तो देर किस बात की? अपने PF खाते की KYC और Aadhaar लिंकिंग आज ही चेक करें। अब कैंसिल्ड चेक की झंझट खत्म – पैसा मिलेगा सीधा आपके खाते में!