अगर आप भी हाईवे पर सफर करते हैं तो टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों में फंसने की परेशानी से जरूर गुजरते होंगे। घंटों तक कतार में खड़े रहना और फिर भी टोल टैक्स देना ड्राइवरों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। लेकिन अब NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने एक बड़ा नियम लागू कर दिया है, जिसके बाद अगर लाइन ज्यादा लंबी होगी तो आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
आइए जानते हैं कि यह नियम क्या है, कितनी लंबी लाइन पर टोल माफ होगा और आपको क्या करना होगा ताकि आप इस सुविधा का सही इस्तेमाल कर सकें।
टोल प्लाजा पर लंबी कतारें क्यों होती हैं?
FASTag के आने के बाद टोल प्लाजा पर लाइनें कुछ हद तक कम तो हुई हैं, लेकिन कई हाईवे पर अभी भी पिक आवर्स और त्योहारों में गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है।
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टोल लेन कम होने की वजह से
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FASTag मशीनों में गड़बड़ी
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कैश पेमेंट करने वाले वाहन
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गाड़ियों का अत्यधिक दबाव
इन वजहों से लोगों को 10-15 मिनट से लेकर कभी-कभी 30-40 मिनट तक भी इंतजार करना पड़ता है।
क्या कहता है NHAI का नियम?
NHAI ने यात्रियों की इस समस्या को देखते हुए पहले ही नियम बना रखा है कि अगर किसी टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी हो जाती है तो वहां खड़े वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा।
यह नियम पुराने FASTag दिशा-निर्देशों में ही शामिल है लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। अब NHAI ने एक बार फिर इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।
कैसे मापी जाती है लाइन की लंबाई?
NHAI ने सभी टोल प्लाजा को निर्देश दिया है कि हर लेन पर 100 मीटर की दूरी को साफ-साफ निशान लगाकर दर्शाना होगा। इसके लिए लेन में पेंट या साइनबोर्ड लगाए जाएंगे। अगर किसी वाहन की कतार इस निशान को पार कर जाती है तो उन वाहनों को टोल प्लाजा से बिना शुल्क लिए आगे बढ़ाना होगा।
क्या टोल कर्मी इसका पालन करते हैं?
कई बार देखा गया है कि टोल प्लाजा पर इस नियम को नजरअंदाज कर दिया जाता है और लोग मजबूरी में घंटों खड़े रहने के बाद भी पैसा चुकाते हैं। अब NHAI ने सभी टोल ऑपरेटरों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई होगी और टोल ऑपरेटर का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है।
इस नियम से यात्रियों को क्या फायदा होगा?
लंबी लाइनों में फंसे लोगों को राहत मिलेगी
हाईवे पर जाम कम होगा
टोल कर्मियों पर जवाबदेही बढ़ेगी
ड्राइवरों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी
अगर टोल कर्मी फ्री एंट्री नहीं दें तो क्या करें?
अगर आपके साथ ऐसा होता है कि लाइन 100 मीटर से ज्यादा है लेकिन फिर भी टोल मांगा जा रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
शिकायत कहां करें?
टोल प्लाजा पर डिस्प्ले नंबर पर कॉल करें।
NHAI की हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें।
NHAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
शिकायत के लिए आप मोबाइल से फोटो या वीडियो बनाकर भी सबूत के तौर पर भेज सकते हैं।
क्या FASTag के बाद भी नियम लागू है?
जी हां! FASTag आने से टोल कलेक्शन में पारदर्शिता बढ़ी है लेकिन कतारों की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसलिए यह नियम अभी भी पूरी तरह लागू है।
NHAI ने कहा है कि कोई भी टोल प्लाजा वाहनों को अनावश्यक रोककर मनमानी वसूली नहीं कर सकता।
क्या सभी टोल प्लाजा पर लागू है नियम?
यह नियम देश के सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर लागू है।
राज्य हाईवे या प्राइवेट रोड ऑपरेटरों पर अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर राज्य सरकारें भी यही नीति अपनाती हैं।
अगर आपके पास FASTag है और आप लेन में हैं फिर भी लाइन 100 मीटर से ज्यादा है, तो यह नियम पूरी तरह लागू होगा।
हाईवे पर सफर करने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
हमेशा FASTag का इस्तेमाल करें ताकि लाइन में कम समय लगे।
टोल प्लाजा पर निशान देखें – अगर लाइन 100 मीटर पार कर रही है तो फ्री में पार होने की मांग करें।
जरूरी लगे तो कतार की फोटो या वीडियो बनाएं।
किसी भी बहस से बचें लेकिन अधिकार जरूर मांगें।
क्यों जरूरी है यह नियम?
इस नियम से यात्रियों का समय, ईंधन और पैसा तीनों बचते हैं। देश में बढ़ते ट्रैफिक और हाईवे पर लगातार बढ़ रही गाड़ियों की संख्या को देखते हुए सरकार ने यह नियम बनाया ताकि कोई भी बेवजह जाम में फंसकर अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद न करे।
NHAI ने दिया टोल ऑपरेटरों को अल्टीमेटम
NHAI ने हाल ही में सभी टोल प्लाजा ऑपरेटरों को साफ कहा है कि अगर कोई टोल लेन पर निशान नहीं लगाए गए हैं या नियम का पालन नहीं हो रहा है तो कड़ी कार्रवाई होगी। बार-बार शिकायत होने पर टोल प्लाजा का ठेका भी रद्द किया जा सकता है।
निष्कर्ष
अब अगर आप भी हाईवे पर सफर कर रहे हैं और टोल प्लाजा पर लंबी लाइन में फंस जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब टोल पर घंटों इंतजार नहीं – इतनी लंबी लाइन पर फ्री टोल मिलेगा, यह नियम आपका अधिकार है।
इसलिए अगली बार जब भी लंबी लाइन दिखे तो अपना अधिकार जरूर मांगें और जरूरत पड़े तो NHAI की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। सही जानकारी और अधिकार का इस्तेमाल करके आप बेवजह का टोल टैक्स देने से बच सकते हैं।